सुप्रीम कोर्ट ने मायके में पीड़ित महिलाओं के लिए एक अहम व्यवस्था दी हैचीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर ससुराल में पति या ससुरालवालों ने प्रताड़ना किया है और महिला ने ससुराल छोड़ मायके में पनाह ली और वहां जो उसे मनोवैज्ञानिक तनाव से गुजरना पड़ता है और मानसिक अवसाद से गुजरती है उसे मायके में प्रताड़ना को जारी रहना माना जाएगापत्नी को प्रताड़ित करने के कारण पत्नी का मायके में रहने के दौरान मानसिक तनाव और अवसाद से गुजरती है तो माना जाएगा कि प्रताड़ना जारी है