
हाउजिंग लोन ब्याज पर 3.5 लाख रुपये तक टैक्स लाभ, 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई योजना
रविवार, 2 फ़रवरी 2020
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नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 पेश करते हुए कहा कि हाउजिंग लोन के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली 3.5 लाख रुपये तक के टैक्स छूट को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने हाउजिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया था। मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में अपने पहले बजट में इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया था।
होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों के रीपेमेंट पर टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है। एक सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपके होम लोन के इंट्रेस्ट के रीपेमेंट के लिए, आईटी ऐक्ट के सेक्शन 24B के तहत आपकी टोटल इनकम में से डिडक्शन के रूप में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपये तक क्लेम किया जा सकता है, जिसे बढ़ाकर अब 3.5 लाख रुपये कर दिया गया था।
सरकार के इस ऐलान का फायदा मिडिल क्लास के उन घर खरीदारों को मिलेगा जो 31 मार्च 2021 से पहले लोन लेकर 45 लाख रुपये तक का घर खरीदते हैं। हाउजिंग लोन पर ब्याज के भुगतान के बदले वह 1.5 लाख रुपये अधिक डिडक्शन प्राप्त करेंगे। मौजूदा इनकम टैक्स कानून होम लोन्स पर कई तरह के टैक्स लाभ देता है जो घर के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे घर अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं या किराये पर लगाने के लिए।