
झाड़ी से बरामद हुआ था नवजात का शव, प्रकरण में हत्या और पैदाइश छिपाने का केस दर्ज
रविवार, 9 फ़रवरी 2020
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पीपीगंज इलाके में नवजात की हत्या कर झाड़ी में फेंके गए शव के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और पैदाइश छिपाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। चौकीदार के नहीं आने पर थानेदार राज प्रकाश सिंह की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच में एक युवती का नाम चर्चा में है।
जानकारी के मुताबिक, 31 जनवरी को झाड़ी में नवजात का शव मिला था। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हत्या करने के बाद शव को झाड़ी में फेंका गया था। इस मामले में लावारिस होने की वजह से 72 घंटे बाद 4 फरवरी को पोस्टमार्टम हुआ और हत्या की पुष्टि भी हो गई, मगर केस दर्ज करने में पुलिस आनाकानी कर रही थी। सीओ के आदेश के बाद भी पुलिस केस दर्ज करने के लिए चौकीदार का इंतजार कर रही थी। दो दिन चौकीदार के इंतजार में गुजारने के बाद पुलिस ने अब अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ हत्या और धारा 318 (पैदाइश छिपाने) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को जांच का निर्देश दिया गया है।
धारा 302 आईपीसी
हत्या करना।
सजा : उम्रकैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों।
धारा 318 आईपीसी
पैदाइश छिपाने के लिए नवजात को गोपनीय तरीके से जीवित अथवा मृत फेंकना अपराध है।
सजा : दो साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों।
जानकारी के मुताबिक, 31 जनवरी को झाड़ी में नवजात का शव मिला था। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हत्या करने के बाद शव को झाड़ी में फेंका गया था। इस मामले में लावारिस होने की वजह से 72 घंटे बाद 4 फरवरी को पोस्टमार्टम हुआ और हत्या की पुष्टि भी हो गई, मगर केस दर्ज करने में पुलिस आनाकानी कर रही थी। सीओ के आदेश के बाद भी पुलिस केस दर्ज करने के लिए चौकीदार का इंतजार कर रही थी। दो दिन चौकीदार के इंतजार में गुजारने के बाद पुलिस ने अब अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ हत्या और धारा 318 (पैदाइश छिपाने) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को जांच का निर्देश दिया गया है।
धारा 302 आईपीसी
हत्या करना।
सजा : उम्रकैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों।
धारा 318 आईपीसी
पैदाइश छिपाने के लिए नवजात को गोपनीय तरीके से जीवित अथवा मृत फेंकना अपराध है।
सजा : दो साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों।