चंडीगढ़ में नहीं मना सकेंगे होली मिलन समारोह, जानिए प्रशासन ने क्या-क्या लगाए प्रतिबंध

चंडीगढ़ में नहीं मना सकेंगे होली मिलन समारोह, जानिए प्रशासन ने क्या-क्या लगाए प्रतिबंध


कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने होली के त्योहार पर कड़े फैसले लिए हैं. इन्हीं फैसलों के तहत प्रशासन ने चंडीगढ़ में होने वाले होली मिलन समारोहों को रद्द कर दिया है. साथ ही होटल्स, रेस्टोरेंट्स या क्लब में भी होली कार्यक्रम करने की मनाही का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने अपने आदेश में लोगों को होली का त्योहार घरों में ही मनाने के लिए सलाह दी है.

प्रशासन के नए आदेश के अनुसार

-सभी ईटिंग पॉइंट्स (खाने की जगह) रात 11 बजे बंद हो जाएंगे

-सभी ईटिंग प्लेस ,होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में खुले सभी ईटिंग जॉइंट्स 50% कैपिसिटी के साथ ही खुलेंगे

-सुखना लेक, मॉल, बाजार और मंडियों में कोविड के नियमों को लेकर सख्ती रखी जाएगी

-सब्जी और फल बेचने के लिए रेहड़ियां रिहायशी इलाकों में भेजी जाएंगीं, ताकि मंडियों में लोगों की भीड़ न हो.

-चंडीगढ़ में किसी भी तरह की सोशल और राजनीतिक गैदरिंग और यहां तक कि शादी कार्यक्रम के लिए भी डीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी. डीसी गेस्ट की गिनती निर्धारित करेंगे.

-शादी समारोह, राजनीतिक गैदरिंग या अन्य तरह के आयोजन में आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि सभी गेस्ट मास्क लगाकर आएं.

-चंडीगढ़ में किसी भी तरह की प्रदर्शनी और मेले का आयोजन करने की मनाही रहेगी.-पहले से चल रही प्रदर्शनी और मेले को तय समय तक चलाने की अनुमति दी गई है.

-फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों आदि को आगे आकर वैक्सीनेशन करवाने के आदेश दिए गए हैं.-प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने सभी पार्षदों, मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और लोकल नेताओं को लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है

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