
Corona in UP: कोरोना पर PM मोदी की चेतावनी के बाद योगी ऐक्टिव, यूपी में नई गाइडलाइंस, जानिए डीटेल

- महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर यूपी सतर्क
- पीएम मोदी की कोरोना को लेकर चेतावनी के बाद एक्टिव हुए सीएम योगी
- कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की
महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और पीएम मोदी की चेतावनी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी की योगी सरकार ने बुधवार शाम नई गाइडलाइंस जारी कर दी। इसमें राज्य के सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोरोना महामारी से अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों से यूपी में प्रवेश करने वाले यात्रियों की रेलवे और एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही टेस्टिंग में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गई है।
मुख्य सचिव ने आदेश में सभी जिलों के जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से हवाई या रेलयात्रा के माध्यम से यूपी में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच की व्यवस्था कराई जाए। उस दौरान किसी भी यात्री में लक्षण पाए जाने पर आरटीपीसीआर की जांच के लिए नमूने को प्रयोगशाला में भेजा जाए
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर
यूपी सरकार की ओर से सभी आलाधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा गया है कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों की सघन जांच कराई जाए, कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जाए। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से सभी जिलों के उच्चाधिकारियों को रेलवे से यात्रियों की सूची तैयार कर सर्विलांस की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यूपी सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के जिन रेलवे स्टेशनों पर लंबी दूरी तय करके अथवा अन्य राज्यों से आने वाली रेलगाड़ियों आकर रुकती हैं वहां, 24 घंटे तक कोविड जांच की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए उचित संख्या में जांच कर्मचारियों को तैनात किया जाए।
दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की फ्रंट लाइन वर्कर्स से लें जानकारी
दस्तक अभियान के तहत घर-घर भ्रमण करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स से हाल ही में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की पूरी जानकारी लेने के लिए सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसे साथ ही यह भी कहा गया है कि संक्रमण के रोकथाम के लिए नगरों में मोहल्ला निगरानी समिति व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति का गठन करते हुए नियमित रूप से कोविड जांच कराई जाए।
नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144, ध्यान रखें ये बातें
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को 30 अप्रैल तक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की गई है। इसमें अनधिकृत विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, पब्लिक फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
महामारी के चलते प्रतिबंद्ध कड़े
नोएडा पुलिस ने बताया कि COVID-19 महामारी के बीच होली, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, आंबेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती जैसे आगामी त्यौहारों को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इन मौकों के दौरान, असामाजिक तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था को बाधित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है इसलिए धारा 144 लगाना जरूरी था।

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पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अवधि के दौरान लोगों को आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। किसी को भी सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड या शस्त्रों के साथ घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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